📘 भारतीय संविधान – राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, CAG
🔹 1. राष्ट्रपति (President of India)
(A) संवैधानिक प्रावधान
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अनुच्छेद 52: भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
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राष्ट्रपति = राज्य का प्रमुख, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद (अनु. 74) के पास।
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अनुच्छेद 53: कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित।
(B) चुनाव
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अनु. 54: राष्ट्रपति का चुनाव विशेष निर्वाचक मंडल करता है –
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निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा सदस्य।
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निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के सदस्य।
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मतदान पद्धति – अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली + एकल हस्तांतरणीय मत (STV)।
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सुप्रीम कोर्ट (अनु. 71) चुनाव विवादों का निपटारा करता है।
(C) कार्यकाल व योग्यता
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कार्यकाल: 5 वर्ष (दोबारा चुना जा सकता है)।
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योग्यता: भारत का नागरिक, 35 वर्ष से ऊपर, लोकसभा सदस्य बनने योग्य।
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शपथ: मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
(D) शक्तियाँ
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कार्यकारी शक्तियाँ – प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति।
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विधायी शक्तियाँ – संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना (अनु. 123)।
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न्यायिक शक्तियाँ – दया याचिका (अनु. 72) → क्षमा, स्थगन, माफी, दंड रूपांतरण।
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आपातकालीन शक्तियाँ – राष्ट्रीय (352), राज्य (356), वित्तीय (360)।
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विदेश नीति – संधियाँ व समझौते।
🔹 2. संसद (Parliament)
(A) संरचना
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अनु. 79: संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा।
(B) लोकसभा (House of People)
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सदस्य अधिकतम 552 (530 राज्य, 20 केंद्र शासित, 2 मनोनीत)।
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वर्तमान: 543।
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कार्यकाल: 5 वर्ष।
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अध्यक्ष: लोकसभा स्पीकर।
(C) राज्यसभा (Council of States)
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सदस्य अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत – कला/विज्ञान/साहित्य)।
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वर्तमान: 245।
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स्थायी सदन – हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त।
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अध्यक्ष: उपराष्ट्रपति।
(D) संसद की शक्तियाँ
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विधायी – केंद्र सूची व समवर्ती सूची पर कानून।
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वित्तीय – वार्षिक बजट, धन विधेयक (केवल लोकसभा में)।
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न्यायिक – राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों का आरोप।
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संशोधन – अनु. 368।
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नियंत्रण – प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव।
🔹 3. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
(A) स्थापना व संरचना
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स्थापना: 26 जनवरी 1950।
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अनु. 124–147।
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मुख्य न्यायाधीश + अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश।
(B) नियुक्ति व कार्यकाल
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राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
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सेवानिवृत्ति आयु: 65 वर्ष।
(C) अधिकारिता
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मूल अधिकारिता (अनु. 131): केंद्र-राज्य विवाद।
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अपील अधिकारिता: उच्च न्यायालय से।
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परामर्श अधिकार (अनु. 143): राष्ट्रपति का परामर्श।
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संवैधानिक व्याख्या व न्यायिक पुनरीक्षण।
(D) महत्व
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मौलिक अधिकारों का संरक्षक।
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संविधान का अंतिम व्याख्याता।
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लोक अदालतें, जनहित याचिका (PIL) को प्रोत्साहन।
🔹 4. चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI)
(A) अनुच्छेद 324
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भारत में चुनावों का संचालन।
(B) संरचना
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प्रारंभ में: केवल मुख्य चुनाव आयुक्त।
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1993 से बहु-सदस्यीय (1 मुख्य + 2 अन्य आयुक्त)।
(C) कार्य
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लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव।
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राजनीतिक दलों का पंजीकरण व मान्यता।
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आचार संहिता लागू करना।
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चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
🔹 5. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG – Comptroller and Auditor General of India)
(A) अनुच्छेद 148–151
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नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।
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कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष तक।
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वेतन व शर्तें – सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश समान।
(B) कार्य
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भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी व्यय का ऑडिट।
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सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा-परीक्षण।
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रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत।
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“Guardian of Public Purse” कहलाते हैं।
🔹 6. त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| संस्था | अनुच्छेद | मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | 52–78 | राज्य का प्रमुख, अध्यादेश (123), दया याचिका (72) |
| संसद | 79–122 | लोकसभा (552), राज्यसभा (250) |
| सुप्रीम कोर्ट | 124–147 | मूल अधिकारिता (131), परामर्श (143), न्यायिक पुनरीक्षण |
| चुनाव आयोग | 324–329 | स्वतंत्र चुनाव, बहु-सदस्यीय 1993 से |
| CAG | 148–151 | सार्वजनिक व्यय का लेखा-परीक्षण, संसद को रिपोर्ट |


